भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनोज तिवारी के खिलाफ एक मकान की सील तोड़ने के आरोप में गोकुलपुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद के खिलाफ एमसीडी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद मनोज तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, डीएमसी एक्‍ट 461 और 465 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में सीलिंग तोड़ने के मामले में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आईपीसी के सेक्शन 188 और डीएमसी ऐक्ट 461 और 465 के तहत मामला दर्ज हुआ है।

दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुर गांव में सीलिंग के विरोध में बुलाई गई महापंचायत में पहुंचे मनोज तिवारी लोगों की पीड़ा सुनकर भावुक हो गए थे और उन्होंने कथित तौर पर डेयरी पर लगी सील तोड़ डाली थी। मनोज तिवारी द्वारा सीलबंद घर का ताला तोड़े जाने का कथित वीडियो सामने आने के बाद रविवार को विवाद खड़ा हो गया था।

राज्य में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने इस वीडियो को दिल्ली के भाजपा शासित नगर निगमों से जोड़ दिया है। आप के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी की नोटबंदी और जीएसटी के बाद अब सीलिंग ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है।

केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, ‘ये (बीजेपी) खुद ही सुबह में सीलिंग करते हैं और खुद ही शाम को जाकर ताला तोड़ देते है। इन्हें क्या लगता है लोग बेवकूफ हैं। नोटबंदी, GST और अब सीलिंग करके भाजपा ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया।’

दिल्ली BJP अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला



from Janta Ka Reporter 3.0 https://ift.tt/2OygKMW
via © inkPointMedia
Share To:

inkPoint Media

Post A Comment: