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देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमे SC/ST कर्मचारियों को सरकारी नौकरी के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण देने से साफ़ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आज 2006 के फैसले को बरकार रखते हुए कहा है कि एम नागराज के फैसले पर दोबारा विचार नहीं किया जा सकता।

इससे पहले भी 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पुरे मामले में कोर्ट को बस यह तय करना था की 12 साल पुराने नागराज मामले मै समीक्षा की जरुरत थी या नहीं, पर इसका फैसला भी कोर्ट ने साफ़ कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी प्रमोशन में देने के लिए अनुसूचित जाती( एससी), अनुसूचित जाती (एस टी) के प्रमोशन के लिए कुछ नियम तय किये है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार नई अर्जी भी ख़ारिज करते हुए कहा की आरक्षण के लिए वहा की कुल आबादी पर विचार किया जाए।

कोर्ट ने नौकरी के प्रमोशन में दिए जाने वाले आरक्षण का पूरा मामला राज्य सरकार पर छोड़ दिया है, राज्य सरकार चाहे तोह आरक्षण दे सकती है, पर उसके लिए भी सरकार को आंकड़े दिखाने होंगे।

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