A-Delhi-court-has-ordered-the-registration-of-the-FIR-against-Republican-TV-head-Arnab-Goswami

न्यूज़ डिबेट में जोर-जोर से चिल्लाने वाले और रिपब्लिक टीवी के हेड अर्णब गोस्वामी के ऊपर दिल्ली के एक कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। थरूर ने गोस्वामी पर आरोप लगाया था की उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के केस में गोपनीय दस्तावेजों को गैर-कानूनी रूप से हासिल किया और थरूर का ई-मेल अकाउंट भी हैक किय हैं।

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने इस मामले की सुनवाई के लिए 4 अप्रैल की तारीख दी है, उसके पहले दिल्ली पुलिस को गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना होगा।

कोर्ट ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि ‘शिकायतकर्त की ओर से लगाए गए आरोपों और कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक ये Cognizable offense मतलब जिसमें पुलिस आरोपी को बिना किसी वॉरंट के गिरफ्तार कर सकती है का मामला है। कोर्ट को लगता है कि इस मामले की पुलिस जांच होनी चाहिए क्योंकि ये यह साफ़ नहीं है कि आरोपी चैनल के पास आखिर ये गोपनीय दस्तावेज कैसे आए।

कोर्ट ने साथ यह भी कहा कि ऐसी स्थितियों में कुछ लोगों से पूछताछ की जाएगी। कोर्ट ने संबंधित स्टेशन हाउस ऑफिसर को FIR दर्ज करने और जांच करने के आदेश दिए।

आपको बता दें कि शशि थरूर का पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट विकास पहवा और एडवोकेट गौरव गुप्ता ने कोर्ट में रिपब्लिक टीवी के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अर्णब गोस्वामी पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने सुनंदा पुष्कर की मौत के केस के ऐसे कुछ गोपनीय दस्तावेज अवैध रूप से हासिल किए थे, जो की पुलिस जांच का हिस्सा हैं। साथ ही उन्होंने शशि थरूर का ई-मेल अकाउंट भी हैक करके कुछ निजी ई-मेल निकाले थे, जो बाद में चैनल की viewership बढ़ाने के उद्देश्य से चैनल पर बिना किसी परमिशन के चला दिए गए थे

मामला शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़ा है जहाँ उनके मौत से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज निकालने और न्यूज़ चैनल पर दिखाने के चलते अर्णब गोस्वामी अब फसते नजर आ रहे है।

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