मध्य प्रदेश के भोपल की एक विशेष अदालत ने पवई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को दो साल जेल की सजा सुनाई है। लोधी पर आरोप था कि उन्होंने रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले तहसीलदार के साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज की थी।

मध्य प्रदेश

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, मध्य प्रदेश के भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने 2014 में तहसीलदार से मारपीट के मामले में भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी समेत 12 लोगों को 2 साल की सजा सुनाई है। आरोप है कि प्रहलाद लोधी ने 12 अन्य लोगों के साथ अवैध बालू खनन रोकने पर तहसीलदार के साथ मारपीट की थी।

सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। लोधी ने तहसीलदार की जीप रोककर मारपीट की थी

जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदस्थ तहसीलदार आर के वर्मा ने 28 अगस्त 2014 को सिमरिया थाना अंर्तगत रेत से भरी टेक्टर ट्राली को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया था। वापस लौटते समय ग्राम मडवा के पास प्रहलाद लोधी और साथियों ने बीच रोड पर मिक्सर मशीन खड़ी कर तहसीलदार वर्मा की जीप को रोककर उनके साथ मारपीट-गालीग लोच की थी।

मध्य प्रदेश: BJP विधायक सहित 12 लोगों को कोर्ट ने सुनाई दो साल जेल की सजा


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