महाराष्ट्र की एक अदालत ने बुधवार को एक भाजपा पार्षद को 2014 में रिश्वत लेने के एक मामले में दोषी ठहराते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

महाराष्ट्र

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला न्यायाधीश (विशेष भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो) पी पी जाधव ने ठाणे जिले के भाजपा शासित मीरा भायंदर नगर निगम की पार्षद वर्षा भानुशाली भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रवधानों के तहत दोषी ठहराया। अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक काड़ु ने बताया कि अदालत ने वर्षा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

वर्ष 2014 में एमबीएसी की वार्ड संख्या 14-ब की तत्कालीन पार्षद वर्षा भानुशाली ने 6 जून 2014 को एक दुकानदार से उसकी दुकान की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति देने के बदले 1.6 लाख रुपये की मांग की थी। यह भी तय हुआ था कि वह पहली किस्त में 50000 रुपये पार्षद को देगा।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि पीड़ित दुकानदार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद भानुशाली को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया।

महाराष्ट्र: रिश्वत लेने के मामले में BJP पार्षद को पांच साल के कठोर कारावास की सजा


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