महाराष्ट्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी भगोड़े पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) निशिकांत मोरे को गुरुवार (9 जनवरी) को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया। यह जानकारी गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दी। उप महानिरीक्षक (मोटर वाहन) के तौर पर तैनात निशिकांत मोरे के खिलाफ कार्रवाई उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज होने के दो हफ्ते बाद आया है। निकटवर्ती नवी मुंबई के तालोजा पुलिस ने यह मामला दर्ज किया था।

छेड़छाड़
प्रतिकात्मक फोटो

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। डीजीपी ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। डीआईजी अभी फरार चल रहे हैं।

नवी मुंबई पुलिस के मुताबिक छेड़छाड़ की कथित घटना तालोजा में जून 2019 को 17 वर्षीय लड़की के घर पर उसके जन्मदिन की पार्टी में हुई। हालांकि, आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मामला 26 दिसंबर को दर्ज किया गया। लड़की के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक पुलिस अधिकारी और पीड़िता के पिता दोस्त थे।

तलोजा पुलिस ने निशिकांत मोरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न) और 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक, इस साल पांच जून को मोरे बिना बुलाए लड़की की जन्मदिन पार्टी में पहुंच गए। उन्होंने शराब भी मांगी। शिकायत के मुताबिक, इसी पार्टी में मोरे ने किशोरी के साथ कथित रूप से अश्लील हरकत की। यह सारी घटना मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई।

लड़की के परिवार ने संवाददाताओं को बताया कि घटना के बाद से, वे प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस मोरे को बचा रही थी। पुलिस उपायुक्त अशोक दुधे ने कहा कि चश्मदीदों के बयान और घटना के वीडियो क्लिप के आधार पर पुलिस ने 26 दिसंबर को मामला दर्ज किया।

मुंबई: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपों का सामना कर रहे DIG निलंबित


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