प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीईओ चंदा कोचर तथा अन्य के खिलाफ धन के हेर-फेर मामले में जारी जांच में 78 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की है।
उन्होंने बताया कि मनी लौंड्रिंग रोधी अधिनियम के तहत जिन संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थाई आदेश जारी किया गया, उनमें कोचर का मुंबई आवास तथा उनसे जुड़ी एक कंपनी की संपत्तियां शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों का सम्मिलित मूल्य 78 करोड़ रुपये है। ईडी आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को दिए गए ऋण मामले में हुई कथित अनियमितताओं और मनी लांड्रिग मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर तथा अन्य के खिलाफ जांच कर रही है।
चंदा कोचर और उनके परिवार के खिलाफ यह कार्रवाई धोखाधड़ी मामले में की गई है। यह मामला आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वीडियोकॉन समूह को साल 2009 से लेकर 2011 के दौरान प्रदत्त 1,875 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी देने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक के प्रमुख रहते हुए गैर कानूनी तरीके से अपने पति की कंपनी न्यूपावर रिन्यूएबल्स को करोड़ों रुपये दिए।
ईडी ने इस मामले में चंदा कोचर से कई बार पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने मार्च में कोचर परिवार के आवास और कार्यालय परिसरों की तलाशी भी ली थी। ईडी ने मामले में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत से भी पूछताछ कर चुकी है। (इंपुट: भाषा के साथ)
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