दिल्ली हिंसा पर दिल्ली पुलिस और सॉलिसिटर जनरल को फटकार लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस. मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया है। हालांकि, जस्टिस मुरलीधर के तबादले की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलीजियम ने 12 फरवरी को की थी। लेकिन दिल्ली हिंसा मामले की सुनवाई के चंद घंटे बाद ही राष्ट्रपति ने इस सिफारिश पर अधिसूचना जारी कर दी।

हिंसा
Photo” Livelaw website

सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संविधान के आर्टिकल 222 के तहत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अनुशंसा पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जस्टिस मुरलीधर का दिल्ली हाई कोर्ट के जज से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज के तौर पर तबादला करते हैं। जस्टिस मुरलीधर अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज का कार्यभार संभालेंगे।

दिल्ली दंगों की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को सरकार से तीखे सवाल किए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और हाई कोर्ट के जस्टिस ए मुरलीधर के बीच गर्मागर्म बहस हुई थी। दिल्ली में हिंसा की घटना में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट की बार असोसिएशन ने पिछले हफ्ते तबादले की निंदा की थी और सुप्रीम कोर्ट से फैसला वापिस लेने की अपील भी की थी। इससे पहले दिल्ली हिंसा को लेकर बुधवार को जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि हम देश में दोबारा 1984 जैसी घटना होने नहीं दे सकते।

साल 2006 में दिल्ली हाईकोर्ट में जज बने जस्टिस मुरलीधर कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। मुरलीधर उस बेंच का भी हिस्सा थे, जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को गैर आपराधिक घोषित किया था। दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियॉरिटी में नंबर 3 पर रहे जस्टिस मुरलीधर, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रवि शंकर झा के बाद दूसरे नंबर पर होंगे।

दिल्ली हिंसा पर पुलिस को फटकार लगाने वाले हाई कोर्ट के जज का तबादला, पंजाब-हरियाणा HC भेजा गया


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